आगरा के डीआईओएस हाईकोर्ट में तलब, साकेत विद्यापीठ से जुड़ा है मामला
आगरा। साकेत विद्यापीठ इंटर कालेज, साकेत कॉलोनी कें प्रबंधन विवाद में हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर आगामी छह जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पस्टीकरण देने के आदेश जारी किए हैं।
मामलें के अनुसार प्रकाश नरायन द्वारा वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में रिट प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पारित आदेश 24 अगस्त 2022 के आदेश पर रोक लगाते हुये एक दिसम्बर 2022 को प्रकाश नरायन को प्रबंधक कें रूप में कार्य करनें की अनुमति प्रदान की थी।
जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विपक्षीगण कें पक्ष में आदेश पारित करने पर प्रकाश नरायन द्वारा उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र किया गया। इसी पर जिला विद्यालय निरीक्षक को 6 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में तलब किया गया है।