आगरा के भवानी ने मथुरा की किशोरी से किया था रेप, कोर्ट ने दी 15 साल कठोर कारावास की सजा

मथुरा। एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और फिर दुराचार जैसा घृणित कृत्य करने वाले आगरा के भवानी को कोर्ट ने 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॊक्सो एक्ट (द्वितीय) ब्रजेश कुमार की अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह फैसला पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया।

Aug 1, 2025 - 20:45
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आगरा के भवानी ने मथुरा की किशोरी से किया था रेप, कोर्ट ने दी 15 साल कठोर कारावास की सजा

मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी 1 जुलाई 2018 को मां से झगड़ा होने के बाद घर से चली गई थी। परिजनों ने उसे काफी तलाशा लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार किशोरी की मां ने हाईवे थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र स्थित भूड़ का बाग, कमला नगर निवासी भवानी पुत्र सिम्मा उर्फ सुमन कुमार के कब्जे से बरामद किया।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी भवानी किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ कई बार दुराचार किया। चिकित्सीय परीक्षण में भी दुराचार की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने पॊक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मुकदमे की सुनवाई एडीजे/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रजेश कुमार की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने पक्ष रखा। सभी साक्ष्यों और बयान को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने आरोपी भवानी को 15 वर्ष की कठोर कारावास और ₹50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

न्यायालय ने कहा कि नाबालिगों के प्रति ऐसे अपराध समाज में भय पैदा करते हैं और कठोर दंड ही इसका उचित उत्तर हो सकता है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 40,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।

SP_Singh AURGURU Editor