कंगना रनौत प्रकरण में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट सख्त, एसएचओ न्यू आगरा को 13 जनवरी तक आख्या पेश करने का आदेश

भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध किसानों के अपमान और राजद्रोह से जुड़े विचाराधीन मामले में पुलिस की उदासीनता पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद आख्या प्रस्तुत न किए जाने पर अदालत ने थाना न्यू आगरा के एसएचओ को पत्र भेजकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

Dec 23, 2025 - 16:59
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कंगना रनौत प्रकरण में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट सख्त, एसएचओ न्यू आगरा को 13 जनवरी तक आख्या पेश करने का आदेश

आगरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह से संबंधित दर्ज मामले में थाना न्यू आगरा पुलिस द्वारा आज भी आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर न्यायालय में कड़ा ऐतराज दर्ज कराया गया।

वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजवीर सिंह, सुखबीर सिंह चौहान एवं बी.एस. फौजदार ने अदालत के समक्ष आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस जानबूझकर मामले में आख्या प्रस्तुत नहीं कर रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है। अधिवक्ताओं ने इसे गंभीर लापरवाही करार देते हुए न्यायालय से सख्त कार्रवाई की मांग की।

अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने थाना अध्यक्ष न्यू आगरा को पत्र भेजकर स्पष्ट आदेश दिया कि 13 जनवरी 2026 को किसी भी स्थिति में आवश्यक आख्या प्रस्तुत की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त तिथि को अगली सुनवाई के लिए नियत कर दिया।

मामले में कंगना रनौत की ओर से स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने भी अदालत में अपने तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सभी दलीलों को संज्ञान में लेते हुए यह स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस प्रकरण में अब निगाहें 13 जनवरी 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं, जब पुलिस को अपनी आख्या प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

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SP_Singh AURGURU Editor