महिला इंजीनियर को ट्रेन से धक्का देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

-आरके सिंह- बरेली। महिला इंजीनियर को लूटकर ट्रेन से धक्का देने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला कंचनपुर पीपलसाना निवासी राहुल गिहार को सोमवार को उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Sep 16, 2025 - 22:39
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महिला इंजीनियर को ट्रेन से धक्का देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

एडीजीपी राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि पीड़िता जागृति शर्मा, जो निजी कंपनी में इंजीनियर है, 19 अगस्त 2016 को सुबह ट्रेन संख्या 15043 लखनऊ–काठगोदाम एक्सप्रेस से इज्जतनगर से किच्छा जा रही थी। भोजीपुरा स्टेशन से ट्रेन छूटते ही राहुल गिहार ने उसका पर्स छीन लिया। जब जागृति ने विरोध किया तो उसने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

घटना के बाद बरेली सिटी जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। 23 अगस्त को पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर जागृति का पर्स बरामद किया, जिसमें रेल टिकट, डेबिट कार्ड और अन्य पहचान पत्र मिले। वारदात के छह दिन बाद होश में आई जागृति ने शिनाख्त परेड में आरोपी की पहचान की।

अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 20 साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने इन साक्ष्यों के आधार पर राहुल को लूट, आर्म्स एक्ट और कातिलाना हमले का दोषी करार दिया। बचाव पक्ष ने राहुल की पत्नी रचना को गवाह बनाकर यह तर्क दिया कि घटना के समय दंपति शाहजहांपुर में अपने मायके में रह रहे थे, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं पेश कर पाए।

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और आरोपी के आपराधिक इतिहास को मानते हुए राहुल गिहार को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

SP_Singh AURGURU Editor