किचन-बेडरूम में कैमरे लगाकर बहू की निजता भंग, दो बच्चों संग घर से निकाला, आगरा में दहेज की मांग पर क्रूरता की इंतहा
आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति सहित छह ससुरालीजनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग, मारपीट और निजता भंग करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि देवर ने किचन और बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। विरोध करने पर मारपीट और धमकी दी गई तथा 12 दिसंबर 2025 को दो बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आगरा। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और निजता भंग का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर, आगरा को प्रार्थना पत्र देकर पति समेत छह ससुरालीजनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग, मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं।
पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 12 मार्च 2019 को हिंदू रीति-रिवाज से कपिल देव के साथ हुई थी। विवाह में मायके पक्ष ने लगभग 15 लाख रुपये खर्च कर सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू वस्तुएं, बुलेट मोटरसाइकिल और 5.51 लाख रुपये नकद दिए थे।
इसके बावजूद पति कपिल देव, ससुर सुरेश बाबू, सास नवल देवी, देवर जितेंद्र उर्फ जीतू, देवर दीपचंद उर्फ दीपू और देवरानी गरिमा पर आरोप है कि वे अतिरिक्त दहेज में कार और दो लाख रुपये नकद की मांग को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। मांग पूरी न होने पर कथित रूप से पीड़िता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा।
देवर ने किचन और बेडरूम में लगवाए सीसीटीवी कैमरे
पीड़िता का आरोप है कि देवर जितेंद्र उर्फ जीतू ने घर के किचन और बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिससे उसकी निजता पूरी तरह भंग हो गई। 5 नवंबर 2025 को जब उसने कैमरे हटाने की बात कही तो सभी आरोपियों ने एकजुट होकर गाली-गलौज की और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
दो छोटे बच्चों सहित घर से निकाला
12 दिसंबर 2025 को पीड़िता को उसके दो छोटे बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि बीमार शिशु का इलाज भी ससुराल पक्ष ने नहीं कराया। बाद में मायके पक्ष ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया।
गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने शिकायत के आधार पर दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मारपीट, धमकी और अभद्र व्यवहार के आरोपों को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा 351(3) (आपराधिक धमकी), धारा 352 (हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) तथा धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के तहत भी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। पुलिस ने प्रकरण को परिवार परामर्श केंद्र भेजते हुए कहा है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।