कामाख्या माता मंदिर केस में हुई सुनवाई, कोर्ट ने बहस के लिए 31 जुलाई तय की

आगरा। ऐतिहासिक फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती दरगाह के कामाख्या माता मंदिर होने का दावा करने वाले प्रकरण में बुधवार को लघु वाद न्यायालय में सुनवाई हुई। यह मामला आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट द्वारा दाखिल किया गया है, जिसमें श्री भगवान श्री कामाख्या माता @ कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि केस संख्या 113/2024 के अंतर्गत सुनवाई चल रही है।

Jul 10, 2025 - 13:23
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कामाख्या माता मंदिर केस में हुई सुनवाई, कोर्ट ने बहस के लिए 31 जुलाई तय की

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने न्यायालय को अवगत कराया कि विपक्षीगण द्वारा आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अंतर्गत दाखिल प्रार्थना पत्र पर आपत्ति 14 नवंबर 2024 को ही प्रस्तुत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वादी पक्ष द्वारा वाद-पत्र के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं, और अब बहस होना शेष है।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए 31 जुलाई 2025 की अगली तिथि नियत की है। इसी दिन मामले में विस्तृत बहस की जाएगी।

इस दौरान न्यायालय में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार, अधिवक्ता एस.पी. सिंह सिकरवार एवं अजय प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि वादी पक्ष का दावा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित दरगाह असल में कामाख्या माता का मंदिर है, जिसे कालांतर में रूपांतरित किया गया। इस दावे को लेकर 2024 में यह वाद दायर किया गया था, जो अब न्यायिक प्रक्रिया में है।

यह मामला धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक तथ्यों और संपत्ति अधिकार से जुड़ा है, जिसकी अगली सुनवाई पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं।

SP_Singh AURGURU Editor