श्रीकृष्ण विग्रह केस की सुनवाई 5 अगस्त तक टली, पूजा स्थल अधिनियम पर टिकी नजरें
आगरा। योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा दाखिल श्रीकृष्ण विग्रह केस (संख्या 659/2023) की सुनवाई आज लघुवाद न्यायालय, आगरा में हुई। यह वाद श्रीभगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि के रूप में दर्ज है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने न्यायालय को अवगत कराया कि वादी संख्या-1 के निकट मित्र को वाद से डिलीट किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन विपक्षी पक्षों की ओर से अब तक कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है।
वहीं, विपक्षी पक्षों ने पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया और कहा कि इस आधार पर वाद की वर्तमान में सुनवाई नहीं हो सकती।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 5 अगस्त 2025 नियत की है। इस केस में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और पूजा स्थल अधिनियम की व्याख्या पर टिक गई हैं।