महिला आयोग के निर्देश पर अमलः टैक्सी चालकों को वाहन में लिखना होगा नाम, मोबाइल और आधार नंबर
आगरा। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा, ओला, उबर, रैपीडो आदि वाहनों के चालकों को अपने वाहन में अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के आग्रह पर लिया गया है। हाल ही में आयोग की बैठक में अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने इस बारे में परिवहन विभाग को निर्देश दिए थे, जिसे परिवहन विभाग ने गंभीरता से लेते हुए लागू करने का निर्णय किया है।
15 दिन की समयसीमा
सभी पंजीकृत चालकों को यह विवरण 15 दिनों के भीतर अपने वाहनों में लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद एआरटीओ प्रवर्तन टीम जिलों में अभियान चलाकर नियमों के पालन की निगरानी करेगी।
नियमों का उल्लंघन तो कार्रवाई तय
जो वाहन चालक या मालिक इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा से जुड़े इस दिशा-निर्देश को आवश्यक मानकर तत्काल लागू किया जा रहा है।
यह नियम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में समान रूप से लागू होगा। इसमें चलने वाले सभी ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा, ओला, उबर, रैपीडो आदि सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य होगा।