चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी जेल की सजा, पत्नी राधा यादव पर जुर्माना

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सात मामलों में प्रत्येक में तीन-तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। फैसला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने सुनाया।

Jul 10, 2026 - 16:59
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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी जेल की सजा, पत्नी राधा यादव पर जुर्माना
अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राजपाल यादव का रवैया संतोषजनक नहीं रहा। उन्हें कई बार कंपनी का बकाया चुकाने और अपने वादों को पूरा करने का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अभिनेता को जेल भेजने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस तरह कुल देय राशि 7.35 करोड़ रुपये होगी। वहीं उनकी पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5 लाख 51 हजार 380 रुपये देने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को पहले ही 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसलिए अंतिम जुर्माना और मुआवजे की राशि तय करते समय इस रकम को समायोजित किया जाएगा।

राजपाल यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। यह मामला वर्ष 2010 का है, जब उन्होंने अपनी फिल्म के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। समय पर बकाया राशि नहीं लौटाने और चेक बाउंस होने के बाद विवाद अदालत तक पहुंच गया।

कोर्ट ने राजपाल यादव को आदेश का पालन करने अथवा इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय दिया है।

फैसला सुनाए जाने के दौरान राजपाल यादव के वकील ने उन्हें प्रोबेशन (राहत) देने की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता पहले भी कई बार अदालत से किए गए अपने वादों का पालन नहीं कर सके।

'अता पता लापता' फिल्म से जुड़ा है मामला

विवाद की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी, जब राजपाल यादव ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाई। फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने मैसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और इसके बाद वह निर्धारित समय पर कर्ज नहीं चुका सके। बाद में चेक बाउंस होने के कारण मामला कानूनी विवाद में बदल गया।

अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराते हुए अभिनेता को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2019 में सेशंस कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना था।

2026 में तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं

जून 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए करीब 9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए गंभीर प्रयास करने को कहा था। भुगतान नहीं होने पर अदालत ने 2 फरवरी 2026 को उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। करीब 12 दिन जेल में रहने के बाद 17 फरवरी 2026 को उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी।

SP_Singh AURGURU Editor