बरेली हिंसा केस में मौलाना तौकीर रजा को अभी जेल में ही रहना होगा, जमानत अर्जी खारिज

-आरके सिंह- बरेली। 26 सितंबर को बरेली में भड़की हिंसा के मामले में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को मौलाना समेत छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने यह फैसला उस समय सुनाया, जब अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि मौलाना की अपील पर जमा हुई भीड़ ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी और घटना के दौरान पुलिस पर हमला तथा लूट जैसी गंभीर वारदातें हुई थीं।

Nov 8, 2025 - 12:35
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बरेली हिंसा केस में मौलाना तौकीर रजा को अभी जेल में ही रहना होगा, जमानत अर्जी खारिज
मौलाना तौकीर रजा।

अपर जिला सरकारी अधिवक्ता अनूप कोहरवाला ने बताया कि 26 सितंबर को शहर में निषेधाज्ञा लागू थी। इसके बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से इस्लामिया मैदान पर जुटने का आह्वान किया था। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, तो उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव, फायरिंग और एसिड अटैक किया। इस दौरान एसपी सिटी के गनर की राइफल और एक पुलिस जीप से वायरलेस सेट भी लूट लिया गया।

बवाल के बाद कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, कैंट और किला थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें 125 से अधिक नामजद और ढाई हजार से ज्यादा अज्ञात आरोपी बनाए गए। मौलाना तौकीर रजा को फतेहगढ़ जेल में बंद किया गया है, जबकि अन्य आरोपी बरेली जेल में हैं।

एडीजीसी के अनुसार, मौलाना के अधिवक्ता ने थाना बारादरी क्षेत्र के श्यामगंज में हुए उपद्रव मामले में बेल एप्लिकेशन दाखिल की थी। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अमृता शुक्ला की अदालत में सुनवाई के बाद अदालत ने सभी छह आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।

जिन आरोपियों की जमानत याचिका रद्द हुई, उनमें मौलाना तौकीर रजा, गुलाबनगर चौधरी तालाब निवासी फैजान सकलैनी, पंजाबपुरा राजो वाली गली निवासी ताकीम, बिहारीपुर मेमरान निवासी मुनीर इदरीशी, बिहार के पूर्णिया जिले के वैसा ब्लॉक के खता टोला निवासी हरमैन, कुडाले असजा माईया निवासी नेमतुल्ला शामिल हैं।

अदालत ने माना कि आरोप गंभीर हैं और फिलहाल जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।

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SP_Singh AURGURU Editor