जवान बेटी की हत्या में मां और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा

बरेली। अवैध संबंधों में रोड़ा बनी जवान बेटी को मां और उसके प्रेमी ने गला घोंटकर मार डाला था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट अरविंद कुमार यादव ने दोषी मां और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Feb 26, 2025 - 14:25
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जवान बेटी की हत्या में मां और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा

किसी को शक न हो इसलिए मां ने अपने गले पर भी चाकू के निशान बना दिए। मामले की रिपोर्ट परिवार के किसी व्यक्ति ने थाने में नहीं कराई, बल्कि ग्राम प्रधान महिला के ससुर ने सुभाष नगर थाने में प्राथमिकी लिखाई थी।  

एडीजीसी सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि करेली की ग्राम प्रधान श्रीमती अक्शा बख्तावर के ससुर अब्दुल मतीन द्वारा थाना सुभाष नगर में दर्ज कराई गयी रिपोर्ट में कहा गया था कि गांव के स्व. उस्मान की 19 वर्षीय पुत्री उस्मा की 20 अगस्त 2020 की रात्रि में उसी की मां मुकीश बानो (38 वर्ष) और कौसर (42 वर्ष) ने गला दबाकर हत्या कर दी है।

सुभाष नगर थाना पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। जायसवाल ने बताया कि उन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये। रिपोर्टकर्ता अब्दुल मतीन ने कोर्ट में भी गवाही दी और बताया कि कौसर व मुकीश बानो के बीच अवैध संबंधों से बेटी उस्मा बहुत दुःखी थी। वह इसका हमेशा विरोध करती थी। मां ने कई बार बेटी को मारा-पीटा भी था। अवैध संबंधों में रोड़ा बनती बेटी की हत्या मां मुकीश बानो और उसके प्रेमी कौसर ने ही की।