आगरा के परिषदीय स्कूलों में अब बिना अनुमति नो एंट्री, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स पर भी रोक

आगरा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने 30 जुलाई 2026 से जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य बाहरी लोग सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल में प्रवेश, फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे। आदेश का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाना, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखना और विभाग की छवि को सुरक्षित रखना है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Jul 30, 2026 - 20:26
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आगरा के परिषदीय स्कूलों में अब बिना अनुमति नो एंट्री, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स पर भी रोक

आगरा। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने और विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान रोकने के उद्देश्य से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए ) डॉ. राकेश सिंह ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार, 30 जुलाई 2026 से आगरा जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में बिना पूर्व अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

आदेश के तहत अब कोई भी यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, निजी व्यक्ति या अन्य बाहरी आगंतुक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही विद्यालयों के भीतर फोटो खींचने, वीडियो बनाने और किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने स्पष्ट किया है कि हाल के दिनों में बिना अनुमति कई बाहरी लोग विद्यालयों में पहुंचकर वीडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया कंटेंट तैयार कर रहे थे। इससे न केवल शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, बल्कि विद्यार्थियों का ध्यान भी भटकता है और विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

आदेश में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी वैध उद्देश्य से विद्यालय में प्रवेश करना हो या फोटो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो, तो इसके लिए पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही विद्यालय में प्रवेश और रिकॉर्डिंग की जा सकेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO), प्रधानाध्यापकों और परिषदीय विद्यालयों के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति विद्यालय में प्रवेश करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस निर्णय से विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा, विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी और स्कूलों की सुरक्षा एवं अनुशासन भी मजबूत होगा।