अनमैप मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, डीएम ने दिए निर्देश, 11 दिसंबर तक उठा सकते हैं आपत्ति

आगरा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) 2025-26 को सुचारू और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने की। इसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बीएलओ, सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

Dec 9, 2025 - 22:33
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अनमैप मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, डीएम ने दिए निर्देश, 11 दिसंबर तक उठा सकते हैं आपत्ति
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते डीएम ।

आगरा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) 2025-26 को सुचारू और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने की। इसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बीएलओ, सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) का सक्रिय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन बूथों पर अब तक बीएलओ एवं बीएलए की बैठक नहीं हुई है, वहां तत्काल समन्वय कर बैठक सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने बूथ लेवल ऑफिसर्स को निर्देशित किया कि वे अनुपस्थित , शिफ्टेड, मृतक एवं अन्य अनकलेक्टेबल श्रेणी के मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों द्वारा नामित बीएलए को उपलब्ध कराएं। बीएलए इस सूची का री-वेरिफिकेशन करेंगे, जिसके बाद संबंधित ईआरओ द्वारा एएसडी मतदाताओं का रोलबैक एवं मैपिंग का कार्य किया जाएगा।

बीएलओ द्वारा तैयार की जा रही बूथवार सूचियां और  जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं,जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। साथ ही, ये सूचियां  बीएलओ/बीएलए की बैठकों में राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दी गई हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई भी नागरिक इन सूचियों का अवलोकन कर 11 दिसंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्तियाँ संबंधित बीएलओ या निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास प्रस्तुत की जा सकती हैं।

जिलाधिकारी बंगारी ने यह भी बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाएगी, उन्हें ईआरओ स्तर से नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को अपनी पात्रता के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने आमजन से अपील की कि सभी अनमैप मतदाता बीएलओ, सुपरवाइजर या हेल्प डेस्क से संपर्क कर शीघ्र गणना प्रपत्र भरकर उपलब्ध कराएं, ताकि किसी की मतदान अधिकार से वंचित होने की स्थिति न बने।