27 साल में एक गवाही हुई, कोर्ट ने बरी कर दिया आरोपी

आगरा। चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अजीम पुत्र जुम्मा खां निवासी सराय ख्वाजा, शाहगंज को 27 वर्ष बाद बरी कर दिया गया है। यह फैसला एसीजेएम 10 मोहम्मद साजिद ने सुनाया है।

Feb 1, 2025 - 21:03
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27 साल में एक गवाही हुई, कोर्ट ने बरी कर दिया आरोपी

मामले के अनुसार, मिठ्ठू खां ने थाना सदर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 26 जून 1997 की रात्रि 8 बजे के करीब वह केंट स्टेशन से अपने घर आ रहा था, जब रास्ते में अजीम, बुंदु खां, और छोटू खां से अपने उधार के रुपयों का तगादा किया, जिस पर गाली गलौज करते हुए वादी के साथ मारपीट शुरू कर दी, और छोटू खां ने वादी के ऊपर चाकू से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

इस मामले में गवाहों की उपस्थिति हेतु अदालत ने उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट और धारा 82 की भी कार्यवाही की, लेकिन 27 वर्ष में एक मात्र गवाह मुरारी लाल की ही गवाही दर्ज हो सकी, जिसने भी घटना का समर्थन नहीं किया।

आरोपी बुंदु खां की मृत्यु पर अदालत ने उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी, और आरोपी छोटू खां की पत्रावली पृथक करने के कारण अजीम खां का ही उक्त मामले में विचारण हुआ। एसीजेएम 10 मोहम्मद साजिद ने साक्ष्य के अभाव और आरोपी के अधिवक्ता मिर्जा कयूम बेग और मिर्जा आसिफ बेग के तर्क पर आरोपी को 27 वर्ष उपरांत बरी करने का आदेश दिया।

SP_Singh AURGURU Editor