लूट का आरोपी बरी हुआ, गवाहों के बयान विरोधाभासी थे
आगरा। लूट और माल की बरामदगी के मामले में आरोपित नरेश पुत्र रतन सिंह तोमर को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्सी ने बरी करने के आदेश दिये हैं। बरी हुआ निरेश मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के महुआ थाना क्षेत्र में बड़ापुरा, उसेठ का निवासी है।
थाना इरादतनगर में दर्ज मामले के अनुसार रामनरेश का आरोप था कि 19 सितम्बर 2001 को वह अपनी बहन श्रीमती शारदा एवं बुआ श्रीमती राजाबेटी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर इरादतनगर छोड़ने जा रहा था। साढ़े दस बजे शमसाबाद की तरफ से आये यामाहा मोटरसाइकिल सवार बदमाशो ने हथियारों के बल पर रोककर उनसे सोने की चेन एवं नगदी लूट ली। बदमाश तमंचे लहराते हुये इरादतनगर की तरफ भाग गये।
उक्त मामले में वादी मुकदमा, उसकी बहन और बुआ सहित छह गवाह अदालत में पेश किये गये। गवाहों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नरायन शर्मा एवं जय नरायन शर्मा के तर्क पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्सी ने आरोपी को बरी करने का आदेश सुनाया।
चोरी के आरोपी को जमानत मिली
आगरा। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपित नक्षेन्द्र पुत्र विक्रम प्रताप निवासी नालंदा टाउन, थाना ताजगंज, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे-5 मृदुल दुबे ने स्वीकृत कर उसकी रिहाई के आदेश दिये हैं।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा 4 नवम्बर 24 की सुबह चार बजे सब्जी मंडी स्थित दुकान पर सब्जी बेचने मोटरसाइकिल से आया था। घर वापसी के दौरान वादी की मोटरसाइकिल गायब हो जाने पर उसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से वादी की मोटरसाइकिल बरामद की थी।
अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।