सबूत के अभाव में बरी हुए मारपीट और अश्लील हरकत के सात आरोपी

आगरा। घर में घुस मारपीट, अश्लील हरकत, पॉक्सो एक्ट में आरोपित जितेंद्र सिंह, रवि, रंजीत, तारा देवी, सर्वेश, सूरज, एवं शत्रुघ्न निवासी सोहल्ला, थाना सदर को सबूत के अभाव मे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने बरी कर दिया।

Dec 6, 2024 - 18:05
Dec 6, 2024 - 18:57
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सबूत के अभाव में बरी हुए मारपीट और अश्लील हरकत के सात आरोपी

थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी पूर्व रंजिशवश 17 अगस्त 2016 की शाम 6 बजे लाठी-डंडे एवं अन्य हथियार लेकर वादी के घर में घुस आये। आरोपियों एवं उनके परिवार की महिलाओं ने गाली गलौज, मारपीट के साथ वादी की बहनों के वस्त्र फाड़कर उनसे अश्लील हरकत भी की।

उक्त मामले में वादी, पीड़िता सहित नौ गवाह अदालत में पेश किये गये। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने आरोपियों के अधिवक्ता चरन सिंह के तर्क एवं सबूत के अभाव में आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।

चैक डिसऑनर आरोपी अदालत में तलब

आगरा। चेक डिसऑनर होने के मामलें में आरोपित राकेश कुमार, प्रोप्राइटर एसके फुटवियर, रामागंज, इटावा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम-7 अनुज कुमार सिंह ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।

मामले के अनुसार मैसर्स बल्केश्वरनाथ फैशन वियर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अभय कुमार गुप्ता ने अपने अधिवक्ता जैकी सिंह एवं अमित मोहन गोस्वामी के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने वादी की फर्म से 2 लाख 61 हजार रुपये के जूते खरीदकर उसे चेक दिया था। उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया था।

SP_Singh AURGURU Editor