जाट रेजीमेंट के सिग्नल मैन को उम्रकैद, अफेयर के शक में की थी पड़ोसी की पत्नी की हत्या

बरेली। सेना की जाट रेजीमेंट में तैनात सिग्नल मैन नितीश पांडेय को मंगलवार को पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पड़ोसी सैनिक की पत्नी की हत्या करने के मामले में उम्रकैद और 22,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह सजा बरेली के एडीजे-03 न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने सुनाई।

Jun 11, 2025 - 22:15
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जाट रेजीमेंट के सिग्नल मैन को उम्रकैद, अफेयर के शक में की थी पड़ोसी की पत्नी की हत्या

-बरेली में सैन्य क्षेत्र के अंदर घटा था खौफनाक वारदात का मामला

संदेह बना खून की वजह

घटना 13 मार्च 2023 की है। नितीश पांडेय, जो कि यू.वी. एरिया सिग्नल रेजीमेंट में तैनात था, को शक था कि उसकी पत्नी और पड़ोसी मनोज सेनापति के बीच अवैध संबंध हैं। इसी गुस्से में वह मनोज के सरकारी क्वार्टर नंबर 52/सी पहुंचा और कहासुनी के बाद मनोज की पत्नी सुदर्शना (35) की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी।

मेजर ने दी थी सेना के माध्यम से सूचना

मेजर अनुभव मलिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। तत्कालीन तहरीर के आधार पर कैंट थाने में धारा 452, 302, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। एडीजीसी हेमेन्द्र गंगवार ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले में 9 गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।

कोर्ट का फैसला: उम्रकैद के साथ आर्थिक दंड

न्यायालय ने नितीश पांडेय को धारा 302 में आजन्म कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 452 में 5 साल का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हत्या से दहल गया था सैन्य आवासीय क्षेत्र

यह वारदात सैन्य क्षेत्र के अंदर हुई थी, जिससे सैन्य समुदाय में गहरा आक्रोश और चिंता उत्पन्न हो गई थी। सेना और पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था।

SP_Singh AURGURU Editor