कंगना रनौत के विरुद्ध दायर वाद स्पेशल कोर्ट ने किया खारिज

आगरा। आगरा के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने मंडी की भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर राष्ट्रदोह के वाद को खारिज कर दिया है।

May 6, 2025 - 16:14
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कंगना रनौत के विरुद्ध दायर वाद स्पेशल कोर्ट ने किया खारिज

-कोर्ट ने कहा- दिए गए साक्ष्यों से कंगना के खिलाफ अपराध गठित नहीं होता 

आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमा शंकर शर्मा ने पिछले साल सितंबर माह में कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रदोह और शहीदों के अपमान का वाद दायर किया था।

एडवोकेट शर्मा ने कंगना रनौत द्वारा समय समय पर दिए गए बयानों के आधार पर यह याचिका दाखिल की थी। 

याची अधिवक्ता का कहना था कि कंगना रनौत ने 2014 में आजादी मिलने की बात कहकर महात्मा गांधी समेत लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का अपमान किया। यही नहीं, अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ बयान देकर उन्होंने अन्नदाता का भी अपमान किया।

स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने कंगना रनौत के मनाली और दिल्ली स्थित पते पर तीन बार समन भेजे थे कि वे इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित तारीखों पर न तो कंगना खुद आईं और न उनकी ओर से कोई अधिवक्ता पेश हुआ। 

कोर्ट के कड़ा रुख अपनाने पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता अनुसूया चौधरी कोर्ट में पेश हुईं और पक्ष रखने के लिए कुछ समय मांगा। इसके बाद कई तारीखें और गुजर गईं लेकिन कंगना की ओर से पक्ष नहीं रखा जा सका। 

कोर्ट की अंतिम मौके की चेतावनी के बाद अनुसूया चौधरी पिछली तारीख पर कोर्ट में पेश हुईं। दोनों पक्षों की ओर से गर्मागर्म बहस हुई थी।

बहस सुनने के बाद कोर्ट ने छह मई की तिथि इस आदेश के लिए नियत की थी कि कंगना रनौत को कोर्ट में तलब किया जाए या नहीं। 

स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने अधिवक्ता रमा शंकर शर्मा के परिवाद पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विपक्षी (कंगना रनौत) के विरुद्ध दिए साक्ष्यों से उसके विरुद्ध अपराध गठित नहीं होता है।