आगरा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, दावे व आपत्तियां 6 मार्च तक, युवाओं को मौका

आगरा में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण जारी है। दावे व आपत्तियां 6 मार्च 2026 तक ली जाएंगी और निस्तारण 27 मार्च तक होगा। 18 वर्ष पूरे कर चुके नए मतदाता फॉर्म-6 से नाम जुड़वा सकते हैं, जबकि विलोपन व संशोधन के लिए फॉर्म-7 और 8 की व्यवस्था है।

Feb 7, 2026 - 18:17
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आगरा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, दावे व आपत्तियां 6 मार्च तक, युवाओं को मौका
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18 वर्ष पूरे कर चुके नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर जुड़वा सकते हैं नाम, संशोधन व विलोपन के लिए भी तय हुई समय-सीमा

आगरा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनसामान्य को अवगत कराया है कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसका आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों और जिला निर्वाचन कार्यालय में कर दिया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दावे व आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 06 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, दावों व आपत्तियों का निस्तारण 27 मार्च 2026 तक किया जाएगा। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।

ऐसे सभी पात्र नागरिक, जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करेंगे और जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध है। आवेदन के साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण तथा परिवार के किसी सदस्य का ईपिक/मतदाता पहचान पत्र (वैकल्पिक) की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

इसके अलावा, जो मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। वहीं, नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 साक्ष्यों सहित संबंधित मतदेय स्थल या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा किया जा सकता है।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 06 जनवरी से 06 मार्च 2026 तक, कार्यदिवसों में प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे के बीच, मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 भरकर जमा किए जा सकते हैं। प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।