दिव्यांग बच्चे को दाखिला न देने पर सेंट थॉमस स्कूल तलब, डीएम कोर्ट में होगी सुनवाई
आगरा। दिव्यांग बच्चे के दाखिले को लेकर जिलाधिकारी ने एक स्कूल के प्रबंधक को अपनी कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद पिछले 4 माह से एक 70 प्रतिशत विकलांग बच्चे को स्कूल में दाखिला न देने पर प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पैरेंटस अवेयरनेस के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन ने 20 अगस्त दोपहर से विकलांग बच्चे और उसके माता पिता के साथ कलेक्ट्री के गेट पर धरना देने की घोषणा की थी।
जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य, सेंट थॉमस स्कूल सुनारी आगरा को 21 अगस्त को दोपहर 12:00 बजे प्रकरण के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
संस्था के संयोजक दीपक सिंह सरीन ने बताया कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016–17 यह कहता है की दिव्यांग बच्चों (6 से 18 वर्ष तक) को अपनी पसंद के अनुसार नजदीकी स्कूल अथवा विशेष स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। लेकिन इसके विपरीत सेंट थॉमस स्कूल के द्वारा लगातार फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो सरासर शिक्षा अधिकार नियमावली का पूर्ण उल्लंघन है। बच्चे को लगातार चार माह से शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की कार्रवाई को सम्मान देते हुए 20 अगस्त को होने वाला धरना स्थगित कर दिया है। संस्था के पदाधिकारी 21 अगस्त को कोर्ट सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। यदि प्रबंधक प्रधानाचार्य नहीं पहुंचे और बच्चे का समाधान नहीं हुआ तो इस सुनवाई के तत्काल बाद विकलांग बच्चे के साथ धरना दिया जाएगा।