चार साल की बच्ची से हैवानियत करने वाला दोषी आखिरी सांस तक रहेगा सलाखों के पीछे

बरेली। चार साल की मासूम से बलात्कार के आरोपित को कोर्ट ने दोषी माना है। स्पेशल जज पॊक्सो एक्ट देवाशीष पांडे ने दोषी ऋषिपाल सिंह को आखिरी सांस तक जेल में कैद रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना के समय ऋषिपाल की उम्र 20 वर्ष की थी।

Jun 13, 2025 - 18:34
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चार साल की बच्ची से हैवानियत करने वाला दोषी आखिरी सांस तक रहेगा सलाखों के पीछे

विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि कोर्ट में नौ गवाह पेश कर दोषी को मृत्युदंड की मांग की गई थी। स्पेशल जज पॊक्सो एक्ट देवाशीष पांडेय ने दोषी ऋषिपाल को आखिरी सांस तक जेल में कैद रखने की सजा सुनाई है।

श्री तिवारी ने बताया कि 11 नवंबर 2023 की बलात्कार की घटना आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव की है। चार साल की मासूम के पिता ने थाना आंवला में ऋषि पाल सिंह के खिलाफ धारा 354 बेट 376 ए बी 377 भारतीय दंड विधान और 5 एम 6 पाक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया गया था कि वादी की बच्ची गांव के अन्य बच्चों के साथ तालाब किनारे खेल रही थी। आरोपित ऋषिपाल उसे बहलाकर उठा ले गया और दूसरे गांव के बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद पिता ने तालाब के किनारे आए, वहां बेटी मौजूद नहीं थी। उन्होंने साथ खेल रहे बच्चों से पूछताछ की तो पता चला कि साथ खेल रहे बच्चों ने बताया कि गांव का ही ऋषिपाल खट्टी व नमकीन गोलियां दिलाने के नाम पर उसे ले गया है।

इसके बाद बच्ची के परिवार और गांव के लोगों ने उसे तलाशना शुरू कर दिया। इसी बीच आरोपित ऋषिपाल पड़ोस के गांव किनारे बाग में दिखाई दिया। मासूम बुरी तरह चिल्ला रही थी। ग्रामीणों ने ऋषि पाल सिंह को पकड़ा और पुलिस को हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट तैयार कर कोर्ट भेजी।

गवाहों ने कोर्ट में बताया कि आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की। ट्रायल के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, डाक्टर के बयान और बायोलाजिकल टेस्ट से सामने आया कि बच्ची के साथ बलात्कार के अलावा उसका अप्राकृतिक यौन शोषण भी किया गया था।

SP_Singh AURGURU Editor