अपहर्ता बरी हो गया क्योंकि पीड़िता ने पक्ष में गवाही दी थी
आगरा। युवती के अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित आदेश पुत्र शेर सिंह को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने बरी कर दिया। आरोपी ग्राम नगला मवासिक,थाना मटसेना, जिला फिरोजाबाद को कोर्ट ने इसलिए आरोप मुक्त कर दिया क्योंकि पीड़िता ने आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे।
थाना डौकी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 10 सितम्बर 2018 की सुबह वादी एवं उसकी पत्नी खेत पर काम करने गये थे। उनकी पुत्री घर पर अकेली थी। घर वापस आने पर पुत्री नहीं मिली। संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की। सफलता नहीं मिलने पर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने उक्त मामले में विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पीड़िता को बरामद किया था। चिकित्सयीय परीक्षण के उपरांत बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। पीड़िता द्वारा अपने बयान में कहा कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी। उसने आरोपी से शादी कर ली है और वह बालिग है। अदालत ने पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता कृष्ण मुरारी माहेश्वरी के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।