विशेष न्यायालय में कांग्रेस नेताओं की अपील पर दो घंटे बहस, सुनवाई की अगली तारीख 2 अगस्त

आगरा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेताओं- पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक व कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के विरुद्ध दायर आपराधिक अपील पर बुधवार को विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए (लोकेश कुमार की अदालत) में लंबी बहस हुई।

Jul 23, 2025 - 18:12
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विशेष न्यायालय में कांग्रेस नेताओं की अपील पर दो घंटे बहस, सुनवाई की अगली तारीख 2 अगस्त
अदालत में पेश होने के लिए बुधवार को आगरा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमा शंकर शर्मा एवं अन्य अधिवक्ता। 

-राजनीतिक द्वेष और अपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अपील को खंडित करने की मांग

नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने लिखित बहस दाखिल करते हुए कहा कि अवर न्यायालय ने पूरी सुनवाई के बाद तीनों नेताओं को विधिसम्मत रूप से दोषमुक्त किया था। अपील को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया गया और खंडन योग्य करार दिया गया।

श्री शर्मा ने दलील दी कि जिस धारा 195 सीआरपीसी के अंतर्गत लोकसेवक के आदेश के उल्लंघन की बात की जा रही है, उस लोकसेवक ने खुद कोई लिखित परिवाद प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा धारा 144 के उल्लंघन को लेकर भी अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास सामने आया।

अधिवक्ता शर्मा ने कहा कि घटनास्थल पर स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति, सिर्फ पुलिस के पांच गवाहों की पेशी और उनके बयानों में भी अंतर विरोध, यह दर्शाता है कि मामला एकतरफा और दुर्भावनापूर्ण है।

उन्होंने जिक्र किया कि एसआई जितेन्द्र कुमार से हुई जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि नेताओं ने बसों के प्रवेश की अनुमति मांगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद दो नेताओं अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रदीप माथुर उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे।

श्री शर्मा ने यह भी तर्क दिया कि घटना के समय सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, मास्क और दस्ताने पहने हुए थे। किसी प्रकार का वीडियो, फोटो साक्ष्य, या घटनास्थल के आसपास मौजूद किसी व्यक्ति का बयान पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

करीब दो घंटे चली बहस में अधिवक्ता संतोष दीक्षित, केपी सिंह चौहान, आरएस मौर्य, सर्वेश कुमार यादव, उमेश जोशी, बीएस फौजदार, तान्या जैन आदि ने भी पक्ष रखा।

कोर्ट में इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय कुमार दीक्षित और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
कोर्ट ने अभियोजन की ओर से रूलिंग प्रस्तुत करने हेतु समय मांगे जाने पर अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त 2025 की तिथि नियत की है।

SP_Singh AURGURU Editor