बरेली में नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के दोषी को 20 साल कैद की सजा
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक की अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसे दिल्ली ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी युवक को 20 साल कैद और 28 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सक्सेना ने बताया कि बिशारतगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विकास यादव ने 13 फरवरी 2023 को 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर अगवा कर लिया था। आरोपी उसे दिल्ली ले गया और वहां कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
किशोरी के पिता ने आरोपी विकास यादव के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)(एन) भा.दं.सं. तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2)6 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के पांच दिन बाद पुलिस ने दिल्ली से किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रवीण कुमार सक्सेना ने छह गवाह और साक्ष्य पेश किए। बचाव पक्ष ने भी तर्क और गवाह प्रस्तुत किए, लेकिन पीड़िता, उसके पिता और अन्य गवाहों की गवाही व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने दोषी विकास यादव को 20 वर्ष कैद और 28 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न अदा करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।