आगरा में कॉलोनी विकास के नाम पर बुजुर्ग महिला से जमीन की ठगी, आधे प्लॉट पर दबंगों का कब्जा, मुकदमा दर्ज

आगरा। थाना ताजगंज क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने के नाम पर जमीन हड़पने और धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपने ही खरीदे गए प्लॉट के लिए वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। पीड़िता परवीन खान की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद थाना ताजगंज पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Dec 18, 2025 - 14:10
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आगरा में कॉलोनी विकास के नाम पर बुजुर्ग महिला से जमीन की ठगी, आधे प्लॉट पर दबंगों का कब्जा, मुकदमा दर्ज
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आगरा। थाना ताजगंज क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने के नाम पर  जमीन हड़पने और धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपने ही खरीदे गए प्लॉट के लिए वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। पीड़िता परवीन खान की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद थाना ताजगंज पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़िता के अनुसार उन्होंने मौजा बगदा, थाना ताजगंज स्थित खसरा संख्या 254 में 225.12 वर्गगज भूमि का बैनामा 5 मई 2015 को प्रेमलता शर्मा से कराया था, जो 6 जून 2015 को विधिवत पंजीकृत हुआ। यह भूमि एमएम वाटिका कॉलोनी में प्लॉट संख्या 13 के आधे हिस्से और प्लॉट संख्या 14 के पूरे हिस्से के रूप में दर्शाई गई थी। बैनामे के समय मौके पर कब्जा भी उन्हें सौंप दिया गया था।

आरोप है कि कॉलोनी का विकास समय पर न होने के कारण जमीन काफी समय तक खाली पड़ी रही। बाद में जब कॉलोनी विकसित होने लगी और पीड़िता ने अपनी जमीन पर बाउंड्री कराने की कोशिश की, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्लॉट संख्या 13 के पूरे हिस्से पर अन्य लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर बाउंड्री निर्माण करा लिया गया था। पीड़िता का आरोप है कि उनके स्वामित्व वाले आधे प्लॉट पर छल-कपट से कब्जा कर लिया गया, जबकि अब उनके पास केवल प्लॉट संख्या 14 ही शेष बचा है।

इतना ही नहीं, कॉलोनी के लेआउट प्लान में दर्शाए गए 25 फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते पर भी कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है।

पीड़िता का कहना है कि जब उन्होंने आरोपियों से या तो पूरी जमीन दिलाने या उसके बदले रकम वापस करने की मांग की, तो साफ इनकार कर दिया गया। 26 सितंबर 2025 को अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद आरोपी और अधिक आक्रामक हो गए और कथित रूप से धमकी दी कि न तो जमीन मिलेगी और न ही पैसा लौटाया जाएगा।

न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज मुकदमे में प्रेमलता शर्मा पत्नी हरिशंकर, मनोज उपाध्याय पुत्र हरिशंकर निवासी अयोध्या कुंज बी-ब्लॉक थाना शाहगंज, नदीम अहमद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल सलीम निवासी नई आबादी पक्की सराय ताजगंज, प्रिया यादव पुत्री चरन सिंह, जय प्रकाश पुत्र कालीचरन, शान्ती देवी पत्नी कुल्लीराम और विष्णु पुत्र कुल्लीराम निवासीगण गांव बगदा थाना ताजगंज, आगरा को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जमीन के दस्तावेज, लेआउट प्लान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन विवेचना की जा रही है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।