आगरा में शादी सीजन पर पुलिस सख्त, सड़क पर पार्किंग, फायरिंग और तेज डीजे पर रोक

आगरा। शादी–समारोहों के सीजन में शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बारात, रिसेप्शन और आयोजन स्थलों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से आमजन को जाम का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को गंभीर मानते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने ट्रैफिक और सुरक्षा नियंत्रण के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Nov 26, 2025 - 20:41
 0
आगरा में शादी सीजन पर पुलिस सख्त, सड़क पर पार्किंग, फायरिंग और तेज डीजे पर रोक
इमेज फोटो

आगरा। शादी–समारोहों के सीजन में शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बारात, रिसेप्शन और आयोजन स्थलों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से आमजन को जाम का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को गंभीर मानते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने ट्रैफिक और सुरक्षा नियंत्रण के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डीसीपी सिटी अली अब्बास ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी होटल, रिसॉर्ट, मैरिज होम, गेस्ट हाउस या धर्मशाला के बाहर सड़क पर वाहन खड़ा मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सभी आयोजन स्थलों को अपने परिसर के भीतर पर्याप्त पार्किंग सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

समारोह में आने वाले वाहनों के लिए नए नियम लागू

शादी या कार्यक्रम में आने वाले वाहनों को सड़क पर रुकने या पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। ट्रैफिक बाधित करने पर आयोजक और वाहन मालिक दोनों को दंडित किया जाएगा।

हर्ष फायरिंग, आतिशबाज़ी और तेज डीजे पर जीरो टॉलरेंस

शादी समारोहों में अवैध फायरिंग, तेज आवाज की आतिशबाज़ी और निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि वाले डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नियम तोड़ते ही मौके पर कार्रवाई की जाएगी।

सीसीटीवी अनिवार्य, 48 घंटे रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना होगी

सभी होटल, शादी स्थलों और बैंक्वेट हॉल्स में लगे कैमरे हर समय सक्रिय रहने चाहिए। उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम दो दिनों तक सुरक्षित रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। लापरवाही को सुरक्षा में गंभीर चूक माना जाएगा।

ड्रोन कैमरे पर कड़ी रोक, बिना अनुमति उड़ाना अपराध

किसी भी समारोह में बिना प्रशासनिक अनुमति ड्रोन कैमरा उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। ड्रोन ऑपरेशन केवल स्थानीय थाने से वैध अनुमति मिलने के बाद ही किया जा सकेगा।

डीजे समय और ध्वनि सीमा के अंदर ही बजेगा

डीजे को निर्धारित समय सीमा और साउंड लेवल के भीतर ही चलाने की अनुमति है। सीमा का उल्लंघन होते ही डीजे बंद कराया जाएगा और आयोजक पर कार्रवाई तय है।

संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि समारोह स्थलों के आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत थाना, पुलिस चौकी या डायल-112 पर दें।

"आगरा में कार्यक्रम होंगे, लेकिन अनुशासन के साथ" — डीसीपी

डीसीपी सिटी अली अब्बास ने कहा कि आगरा में कार्यक्रम होंगे, लेकिन सुरक्षा और अनुशासन के साथ ही होंगे। नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई निश्चित है।