बरेली के मौलाना तौकीर रजा समेत 12 आरोपियों पर एक और चार्जशीट, फायरिंग व पेट्रोल बम के आरोप

-रमेश कुमार सिंह- बरेली। शहर में विगत 26 सितंबर को हुए बवाल के मामलों में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इत्तिहादे-ए-मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत उनके 11 अन्य साथियों के खिलाफ पुलिस ने एक और मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुक्रवार को प्रस्तुत की गई, जिसमें पुलिस टीम पर पथराव, फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज की गई थी।

Dec 13, 2025 - 14:11
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बरेली के मौलाना तौकीर रजा समेत 12 आरोपियों पर एक और चार्जशीट, फायरिंग व पेट्रोल बम के आरोप

सीओ प्रथम आशुतोष शिव ने बताया कि बवाल से जुड़े मामलों की विवेचनाएं पहले ही पूरी कर ली गई थीं और परीक्षण के बाद तय समय-सीमा के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा रही हैं। बवाल से जुड़े अन्य मामलों में भी तेजी से चार्जशीट लगाने की प्रक्रिया जारी है।

बवाल से संबंधित मुख्य दो मुकदमे थाना कोतवाली और बारादरी में दर्ज किए गए थे। इसके अलावा कोतवाली समेत अन्य थानों में आठ सामान्य मामले भी दर्ज हुए। सामान्य मामलों में 60 दिन और गंभीर मामलों में 90 दिन के भीतर विवेचना पूरी कर चार्जशीट या एफआर लगाना अनिवार्य होता है। चूंकि बवाल के 60 दिन पूरे होने में तीन दिन शेष हैं, इसलिए संबंधित थानों की पुलिस शेष मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में जुटी है। मुख्य दोनों मामलों की चार्जशीट में अभी कुछ समय लग सकता है।

मठ चौकी प्रभारी विक्रांत तोमर की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और मोहम्मद रईस को नामजद किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने इन तीनों के साथ फैजुल नवी, आरिफ, अनीस, अफजाल, मुनीर शाफिल, फरहत, नफीस और फरहान के नाम खोलते हुए कुल 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सभी पर पुलिस पर हमला और बवाल से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।

पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा की शुक्रवार को चार अलग-अलग मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई। अब 22 दिसंबर को उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में एक साथ पेशी होगी।

मौलाना तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। अब तक उन्हें चार मामलों में जमानत मिल चुकी है, जबकि छह मामलों में जमानत अभी शेष है।

SP_Singh AURGURU Editor