सेना के जवानों पर दिए विवादित बयान मामले में आजम खान बरी

आजम खान को गुरुवार को उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब उन्हें सेना के जवानों पर की गई टिप्पणी मामले में बरी कर दिया गया।

Dec 11, 2025 - 22:12
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सेना के जवानों पर दिए विवादित बयान मामले में आजम खान बरी

 
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को एक बड़ी राहत मिली। उन्हें रामपुर जिले की एमपी–एमएलए कोर्ट ने 2017 में सेना के जवानों पर की गई टिप्पणी मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। दरअसल, जिस केस में गुरुवार को आजम खान बरी हुए हैं, वह 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है। उस समय आजम खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने सेना के जवानों को लेकर विवादित बयान दिया था।

बयान के बाद बीजेपी नेता आकाश सक्सेना (रामपुर सदर से मौजूदा बीजेपी विधायक) ने 30 जून 2017 को रामपुर के थाना सिविल लाइंस में धारा 153A और 505 के तहत आजम खान के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया था कि आजम खान ने सेना के जवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये केस रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में करीब 8 साल तक चला, जिसमें गुरुवार को फैसला सुनाया गया। अदालत ने साफ कहा कि इस मामले में आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए आजम खान को दोषमुक्त करार दिया गया।  
 
आजम ने सभा में कहा था, 'हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा। दहशतगर्द फौजियों के प्राइवेट पार्ट्स काट ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी। सिर से नहीं थी। पैर से नहीं थी। जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी, वे उसे काटकर ले गए। इतना बड़ा संदेश है, जिसपर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे।'

सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में चार जनवरी को आरोप तय हो सकते हैं। दरअसल, 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंग राज सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि आजम खान ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर दिलवा दी थी। बाद में इसमें आजम खान के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। यह केस भी रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में ही विचाराधीन है। अब चार जनवरी को सुनवाई होगी।