दिल्ली में ड्रोन,  हॉट एयर बैलून उड़ाने पर बैन, आदेश जारी

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक पूरे दिल्ली-एनसीआर में ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों को उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली-एनसीआर में 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य हवाई उपकरणों को उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

Jul 31, 2026 - 19:44
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दिल्ली में ड्रोन,  हॉट एयर बैलून उड़ाने पर बैन, आदेश जारी


 

प्रतिबंधित उपकरणों में ड्रोन, यूएवीस यूएएस,  क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून शामिल है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील की है।