बरेली में प्रेम-प्रतिद्वंद्विता में हत्या का मामलाः आरोपी करन वाल्मीकि को उम्रकैद की सजा
बरेली। गांव की युवती से चल रहे प्रेम संबंध में बाधा बना युवक, करन वाल्मीकि को इतना खल गया कि उसने प्रेम-प्रतिद्वंद्वी झम्मन लाल की हत्या कर दी। बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश सात तबरेज अहमद ने मंगलवार को आरोपी करन वाल्मीकि को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
22 वर्षीय झम्मन लाल की हत्या 22 अगस्त 2022 की रात हुई थी। उसका शव गांव के बाहर कूड़े के ढेर पर मिला था। गले में रस्सी के निशान, पेट, कमर, पीठ और सीने पर खरोंच के चिह्न पाए गए थे।
शक की सुई पहले प्रदीप, संजीव और सुनील पर गई, लेकिन पूछताछ में उन्होंने बताया कि झम्मन लाल का गांव के ही करन वाल्मीकि से एक युवती को लेकर विवाद था। युवती से बातचीत करने पर करन को आपत्ति थी, जबकि मृतक झम्मन उसे समझा चुका था और युवती के भाई से भी शिकायत कर दी थी।
घटना की रात करन अपने दोस्त सुनील के घर गया था, जहां झम्मन लाल से मुलाकात हुई। दोनों के बीच विवाद बढ़ा और करन ने गुस्से में आकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया।
एडीजीसी राजेश्वरी गंगवार ने मामले में कुल 9 गवाह कोर्ट में पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने करन को दोषी माना।