बरेली उपद्रव केस: कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 25 नवंबर तक और बढ़ाई
-आरके सिंह- बरेली। 26 सितंबर को हुए बरेली उपद्रव के मुख्य आरोपी और इत्तेहादे ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान की न्यायिक हिरासत 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मंगलवार को उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका पांडे की अदालत में कराई गई, जहां से अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ाने का आदेश दिया। फिलहाल मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद हैं।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी लवलेश सिंह ने बताया कि अदालत ने मौलाना की हिरासत अवधि को 25 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 28 अक्टूबर को हुई पेशी में भी अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई थी और अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की थी। अब अगली पेशी 25 नवंबर को होगी।
ज्ञात हो कि 26 सितंबर को कानपुर के आई लव मोहम्मद पोस्टर की आड़ में शहर में हुए उपद्रव के लिए मौलाना तौकीर रजा को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। उनके आह्वान पर एकत्र भीड़ ने शहर के कई इलाकों में पथराव, तोड़फोड़, एसिड फेंककर बवाल किया था। हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, वहीं पुलिस के वायरलेस सेट और असलहे भी लूट लिए गए थे।
इस मामले में पुलिस ने पांच थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें से सात मुकदमों में मौलाना तौकीर को सीधे नामजद किया गया, जबकि शेष तीन में विवेचना के दौरान उनका नाम जोड़ा गया। उपद्रव के अगले दिन यानी 27 सितंबर को पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर फतेहगढ़ जेल भेज दिया था।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दो बार उनकी न्यायिक हिरासत कोर्ट से बढ़वा चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी, जिसमें अदालत में उनकी वर्चुअल पेशी दोबारा कराई जाएगी।