बरेली बवाल में तौकीर रज़ा के किचन कैबिनेट सदस्य फरहत समेत चार की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा- कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती

-रमेश कुमार सिंह- बरेली। 26 सितंबर 2025 को बरेली में भड़के हिंसक उपद्रव और पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी और किचन कैबिनेट सदस्य फरहत खां सहित चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर और ठोस साक्ष्य मौजूद हैं, ऐसे में राहत का कोई आधार नहीं बनता।

Jan 23, 2026 - 13:18
Jan 23, 2026 - 13:28
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बरेली बवाल में  तौकीर रज़ा के किचन कैबिनेट सदस्य फरहत समेत चार की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा- कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती

अदालत ने बारादरी थाना क्षेत्र के फाइक एन्क्लेव निवासी फरहत खां, सेमलखेड़ा निवासी यूनुस, सूफी टोला निवासी समनान हुसैन और सैलानी निवासी मुहम्मद मुस्तफा, चारों की जमानत/अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने दलील दी कि आरोपियों ने सीधे तौर पर कानून-व्यवस्था को चुनौती दी, पुलिस पर फायरिंग की और दंगे को संगठित रूप से अंजाम दिया।

उप निरीक्षक राजीव कुमार शर्मा ने 26 सितंबर 2025 को कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र नावल्टी चौराहे पर तैनात थे। मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर कुमार टॉकीज के पास जुटी भीड़ ने उग्र होकर उपद्रव शुरू कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग हुई, जिसमें कांस्टेबल दिग्विजय गोली लगने से घायल हो गए, जबकि अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए।

पुलिस ने जन-सहयोग और वीडियोग्राफी के जरिए कोहिनूर, हसन, साहिल, सईद अहमद, जुबैर, सलमान, रिहान, अफरोज, तकीम, अरहान, अहमद रज़ा, फरहान रज़ा, अदनान रज़ा समेत कई आरोपियों की पहचान की। करीब 450 लोग अज्ञात बताए गए। आरोपी फरहत खां इस समय जेल में है। मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी भी 27 सितंबर 2025 को फरहत के घर से हुई थी।

घटना के बाद पुलिस ने शहर के पांच अलग-अलग थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए। इनमें 125 नामजद और लगभग 3,000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। कोतवाली में सबसे अधिक पांच मुकदमे दर्ज हुए। अब तक मौलाना तौकीर रज़ा सहित 92 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

सूफी टोला निवासी समनान हुसैन और सैलानी क्षेत्र के मुहम्मद मुस्तफा की अग्रिम जमानत पर भी अदालत ने अभियोजन की दलीलों से सहमत होते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

SP_Singh AURGURU Editor