31 दिसंबर 2025 से पूर्व रिटायर्ड कर्मचारी आठवें वेतन आयोग से बाहर

आगरा। केन्द्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर मौजूदा पेंशन धारकों को आठवें वेतन आयोग से बाहर कर दिया है। इस बदलाव के बाद 31 दिसम्बर 2025 से पूर्व रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पुरानी दर से ही पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

Apr 3, 2025 - 20:32
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31 दिसंबर 2025 से पूर्व रिटायर्ड कर्मचारी आठवें वेतन आयोग से बाहर
प्रतीकात्मक इमेज।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. देवी सिंह नरवार ने 31 दिसम्बर 2025 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रखने सम्बन्धी केन्द्र सरकार के निर्णय पर कठोर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पेंशनर्स जल्दी ही अपना विरोध दर्ज करायेंगे। 

डॉ. नरवार ने बताया कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश पेंशनर्स किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। पेंशनर्स का प्रतिमाह दस से पन्द्रह हजार रूपये दवाओं और चिकित्सा पर व्यय होता है। प्रतिवर्ष महंगाई की दरों में वृद्धि के कारण चिकित्सीय व्यय-भार में भी वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में पेंशनर्स को जीवन यापन में काफी कठिनाई होगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार धीरे-धीरे सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर रही है। रेलवे बर्थ आरक्षण में 40 से 50 प्रतिशत मिलने वाली छूट को पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

महासंघ के जिलाध्यक्ष डॉ. योगेन्द्र सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष डॉ. रचना शर्मा, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती, ब्रजेश चौहान, कॉऑडीनेटर डॉ. केपी सिंह, जिला महामंत्री डॉ. दुष्यन्त कुमार सिंह, संघर्ष समिति के जिला संयोजक मनोज कुमार, जिला प्रभारी गिरीश त्यागी ने पेंशनर्स को भी 8 वें वेतन आयोग का लाभ दिये जाने की मांग की है।

SP_Singh AURGURU Editor