न्यू आगरा थाने से चंद कदमों पर ‘स्पा’ की आड़ में देह व्यापार, देर रात छापेमारी में चार युवतियां हिरासत में

आगरा। शहर में स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे अवैध धंधों पर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। थाना न्यू आगरा से महज 100–150 मीटर की दूरी पर संचालित एक स्पा सेंटर पर गुरुवार देर रात पुलिस ने छापा मारकर चार युवतियों को हिरासत में लिया। आरोप है कि यहां स्पा और सैलून के नाम पर खुलेआम देह व्यापार कराया जा रहा था।

Dec 19, 2025 - 17:56
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न्यू आगरा थाने से चंद कदमों पर ‘स्पा’ की आड़ में देह व्यापार, देर रात छापेमारी में चार युवतियां हिरासत में
पुलिस की पकड़ में स्पा संचालक।

आगरा। शहर में स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे अवैध धंधों पर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। थाना न्यू आगरा से महज 100–150 मीटर की दूरी पर संचालित एक स्पा सेंटर पर गुरुवार देर रात पुलिस ने छापा मारकर चार युवतियों को हिरासत में लिया। आरोप है कि यहां स्पा और सैलून के नाम पर खुलेआम देह व्यापार कराया जा रहा था।

एसीपी सुकन्या शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भगवान टॉकीज चौराहे की सर्विस रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा की इमारत के ऊपरी तल पर संचालित ब्लॉसम थाई स्पा एंड सैलून के खिलाफ एक एनजीओ के माध्यम से देह व्यापार की पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ संयुक्त कार्रवाई की।

छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर से चार युवतियों को हिरासत में लिया गया, वहीं मौके से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि सेंटर में स्पा सेवाओं की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

इस मामले में एसीपी सुकन्या शर्मा द्वारा थाना न्यू आगरा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हिरासत में ली गई युवतियों और अन्य आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि स्पा सेंटर के संचालन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि आगरा शहर के कई थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इनमें से अधिकांश सेंटर नियमों और मानकों की अनदेखी करते हुए देह व्यापार का अड्डा बन चुके हैं।

जानकारी के अनुसार कई स्पा संचालक केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखाकर सेंटर चला रहे हैं, जबकि नियमानुसार स्पा या पंचकर्म संचालन के लिए यूनानी चिकित्सा अधिकारी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जरूरी होता है, जिसे अधिकांश सेंटरों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है।
लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद अब पुलिस की भूमिका और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य संदिग्ध स्पा सेंटरों पर भी कार्रवाई तेज हो सकती है।