कनाडा के विदेशी नागरिक माता-पिता या दादा-दादी को रख सकेंगे अपने साथ
कनाडा में ऐसी रहने वाले ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है, जिनके माता-पिता या दादा-दादी दूसरे देश में रहते हैं। यह प्रोग्राम ऐसे परिवारों को साथ आने का शानदार मौका देता है। मार्क कार्नी की सरकार ने इस कार्यक्रम का ऐलान किया है।
ओटावा। कनाडा की मार्क कार्नी सरकार ने अपने नागरिकों के विदेश में रह रहे पारिवारिक सदस्यों के लिए परमानेंट रेजीडेंसी हासिल करने का बड़ा मौका दिया है। इससे हजारों कनाडा निवासियों को अपने माता-पिता या दादा-दादी को स्थायी रूप से अपने साथ रखने का मौका मिलेगा। कनाडाई सरकार 28 जुलाई से अपने 2020 प्रायोजक पूल के 17,860 लोगों को अपने माता-पिता या दादा-दादी के लिए स्थायी निवास हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करेगा। भारतीयों के लिए विशेष रूप से खास मौका है। कनाडा में ऐसे भारतीयों की बड़ी संख्या है, जिनके माता-पिता भारत में रहते हैं।
कनाडा का इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप (आईआरसीसी) 28 जुलाई से उन 17,860 संभावित प्रायोजकों को निमंत्रण भेजना शुरू कर देगा, जिन्होंने 2020 में प्रायोजक बनने के लिए इंट्रेस्ट लेटर जमा किया था। यह घोषणा बीते हफ्ते ऑनलाइन पब्लिश एक नोटिस में की गई है। नोटिस में कहा गया है कि केवल 2020 के पूल पर ही विचार किया जाएगा।
आईआरसीसी ने कहा कि वह इस वर्ष माता-पिता और दादा-दादी को पीआर के कार्यक्रम (पीजीपी) के लिए आवेदन स्वीकार करेगा। एजेंसी ने कहा, 'आमंत्रित लोगों को आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। यह स्थायी निवास पोर्टल या प्रतिनिधि स्थायी निवास पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। जिन लोगों ने 2020 में इंट्रेस्ट लेटर भरा था लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, उन्हे अपने इनबॉक्स का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है।'
आईआरसीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि नया फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। निमंत्रण केवल उन्हीं व्यक्तियों को जारी किए जाएंगे, जो पहले से ही 2020 के पूल में हैं। यह कार्यक्रम कनाडा के लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए स्थायी निवास का रास्ता है। इसमें मांग आमतौर पर अधिक होती है, इसलिए आईआरसीसी योग्य प्रायोजकों का चयन करने के लिए ड्रॉ का उपयोग करता है। आवेदन केवल लॉटरी में चुने गए लोगों से ही स्वीकार किए जाते हैं।
पीजीपी के तहत जिन लोगों को आवेदन करने का निमंत्रण नहीं मिलता है, वो सुपर वीजा का विकल्प चुन सकते हैं। यह एक दीर्घकालिक मल्टी एंट्री वीजा है। यह वीजा 10 वर्षों तक वैध होता है। इसमें माता-पिता और दादा-दादी को एक बार में पांच वर्षों तक कनाडा में रहने की अनुमति देता है। वे देश में रहते हुए अपने प्रवास को दो वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।