दिल्ली-एनसीआर में तुरंत प्रभाव से ग्रैप-4 हुआ लागू, कई चीजों पर लगेंगी पाबंदियां

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-4 लागू करने की घोषणा कर दी है। एक बार फिर से दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर जा रहा था। कुछ इलाकों में तो यह 400 को पार कर गया है।  

Dec 13, 2025 - 20:32
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दिल्ली-एनसीआर में तुरंत प्रभाव से ग्रैप-4 हुआ लागू, कई चीजों पर लगेंगी पाबंदियां


नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट और खतरनाक तरीके से बढ़ते एक्यूआई को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-4 लागू करने का ऐलान कर दिया है। ग्रैप-4 लागू होते ही कई चीजों पर पाबंदियां लग जाएंगी। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 से अधिक हो गया है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। बता दें कि इस सीजन में पहली बार ग्रैप-4 लगा है।

ग्रैप-4 के तहत किन चीजों पर पाबंदियां रहती हैं।
ग्रेप-4 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्रकों की एंट्री पर बैन लग सकती है।
कई सार्वजनिक निर्माण कार्य को स्थगित करने सहित प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय लागू किए जाएंगे।
इसके अलावा सीएनजी, बीएस-6 डीजल गाड़ियों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड गैर-आवश्यक हल्के कमर्शियल गाड़ियों पर भी बैन लग सकता है।
इसके अलावा ग्रेप 4 के तहत सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में सरकार 50 प्रतिशत की क्षमता से वर्क फ्रॉम ऑफिस का आदेश दे सकती है।
स्कूल में क्लास हाइब्रिड मोड पर चलेगी। जिसके तहत बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई की सुविधा दी जा सकेगी। हालांकि, इसपर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।
 एक्यूआई 201 से 300 (खराब) के बीच होने पर ग्रैप-1, 301-400 (बहुत खराब) होने पर ग्रैप-2, 401 से 450 (गंभीर) होने पर ग्रैप का तीसरा चरण जबकि 450 से ऊपर (अति गंभीर) होने पर चौथा चरण लागू किया जाता है।  

राजधानी दिल्ली में चारों तरफ बुरी तरह से धुंध की चादर छाई हुई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। शनिवार शाम को आनंद विहार क्षेत्र के आसपास एक्यूआई 488 पहुंच गया था।