दहेज की भूख और हैवानियत की हद! आगरा में पति समेत ससुरालियों पर दहेज के लिए उत्पीड़न का मुकदमा, जेठ पर बलात्कार का संगीन आरोप

आगरा जनपद के थाना किरावली क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को अमानवीय यातनाएं देने, अबोध बच्ची सहित सड़क पर छोड़ने और जेठ द्वारा बलात्कार किए जाने के गंभीर आरोपों में पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Jan 8, 2026 - 22:46
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दहेज की भूख और हैवानियत की हद! आगरा में पति समेत ससुरालियों पर दहेज के लिए उत्पीड़न का मुकदमा, जेठ पर बलात्कार का संगीन आरोप

किरावली। थाना किरावली क्षेत्र के ग्राम सलेमाबाद की एक महिला ने पति धर्मेन्द्र समेत ससुराल पक्ष के कई सदस्यों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता के भाई ने थाना किरावली और डीसीपी (पश्चिमी जोन) को दी गई तहरीर में बहन के साथ दहेज के लिए मारपीट, जान से मारने की धमकी और जेठ द्वारा बलात्कार किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

तहरीर के अनुसार, पीड़िता की शादी 29 जून 2020 को धर्मेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम सलेमाबाद, थाना किरावली, जिला आगरा के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में परिजनों ने करीब दस लाख रुपये खर्च किए, जिसमें नकद 3.51 लाख रुपये, सोने-चांदी के जेवरात और एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, अलमारी, डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन सहित पूरा गृहस्थी का सामान दहेज में दिया गया।

आरोप है कि ससुराल पहुंचते ही पति धर्मेन्द्र, सास कुंती देवी, जेठ सोमेन्द्र, जिठानी रीना देवी, जेठ प्रबल प्रताप सिंह और जिठानी विमलेश देवी ने अतिरिक्त दहेज में बुलट मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों द्वारा कई बार पंचायत कर समझौता कराने का प्रयास किया गया, जिस पर ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग न करने का आश्वासन दिया, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।

तहरीर में बताया गया कि 18 फरवरी 2024 को पीड़िता ने पुत्री को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद ससुरालियों ने ताने देना शुरू कर दिए और कहा कि अब हर हाल में बुलट मोटरसाइकिल लेकर आनी होगी, क्योंकि पिता नबाव सिंह की मृत्यु के बाद बीमा से मिले पांच लाख रुपये में उसका भी हिस्सा है।

गंभीर आरोप है कि 3 दिसंबर 2025 की रात करीब 10 बजे ससुरालीजन पीड़िता और उसकी अबोध पुत्री को गांव से लगभग दो किलोमीटर दूर सड़क पर ले गए, वहां दोनों के साथ मारपीट की और उन्हें छोड़कर भाग गए। किसी तरह पीड़िता अपने मायके पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। उसने बताया कि उसे धमकी दी गई है कि बिना बुलट के ससुराल आई तो जान से मार दिया जाएगा।

पीड़िता ने पूछताछ के दौरान अपनी भाभी से खुलासा किया कि 1 नवम्बर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे पति धर्मेन्द्र उसे जेठ प्रबल प्रताप सिंह के किरावली स्थित किराये के कमरे पर लेकर गया था, जहां से जयपुर जाने की बात कही गई। आरोप है कि कुछ देर बाद नशे में धुत जेठ प्रबल प्रताप ने कमरे में पीड़िता के साथ बलात्कार किया।

आरोप है कि उसी दिन पीड़िता को जयपुर ले जाकर कमरे में बंद रखा गया और परिजनों से संपर्क तक नहीं करने दिया गया। इन सभी गंभीर आरोपों के आधार पर पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति धर्मेन्द्र, सास कुंती देवी, जेठ-जेठानी और अन्य ससुरालजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी और बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थाना किरावली पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित पक्ष ने सभी आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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SP_Singh AURGURU Editor