कंगना रनौत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण पड़ाव पर, 16 दिसंबर को आएगा अहम आदेश

भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़े मामले में न्यायिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस पूरी हो चुकी है और अब अदालत ने 16 दिसंबर 2025 की तिथि आदेश के लिए निर्धारित कर दी है।

Dec 16, 2025 - 18:16
Dec 16, 2025 - 18:17
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कंगना रनौत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण पड़ाव पर, 16 दिसंबर को आएगा अहम आदेश

आगरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के प्रकरण में सोमवार को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी कर ली गई। अदालत ने सभी तर्क सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखते हुए 16 दिसंबर 2025 की तिथि नियत कर दी।

वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने एसएस चौहान, राजवीर सिंह और प्रेम कुमार एडवोकेट के साथ मिलकर दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि अवर न्यायालय द्वारा 6 मई 2025 को पुलिस की अधूरी आख्या को नजरअंदाज करते हुए धारा 225(1) बीएनएस की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया।

वादी अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन दायर किया गया था, जिस पर स्पेशल जज एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने 12 नवंबर 2025 को स्पष्ट टिप्पणी करते हुए अवर न्यायालय के 6 मई 2025 के आदेश को निरस्त कर दिया था। रिवीजन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि धारा 225(1) बीएनएस की अनदेखी करते हुए बाद को खारिज किया गया, जो विधिसंगत नहीं है। इसलिए अवर न्यायालय को पुनः सुनवाई कर विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए।

सोमवार को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने रिवीजन आदेश का अवलोकन करने के बाद स्वीकार किया कि पूर्व में प्रक्रिया संबंधी चूक हुई है। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की बहस को विस्तार से सुना।

कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सुधा प्रधान तथा स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने भी अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए और रिवीजन आदेश के आलोक में मामले पर अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया।

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 16 दिसंबर 2025 को आदेश पारित करने की तिथि तय कर दी है, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

SP_Singh AURGURU Editor