केरल की नर्स निमिषा प्रिया की सजा रद्द नहीं- विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इसे 16 जुलाई को टाल दिया गया। इस बीच खबर आई कि निमिषा की सजा रद्द हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक निमिषा की फांसी को लेकर चल रही खबरें गलत हैं, उनकी सजा रद्द नहीं हुई है। केरल की रहने वाली इस नर्स को यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या का दोषी पाया गया था।  

Jul 29, 2025 - 11:11
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केरल की नर्स निमिषा प्रिया की सजा रद्द नहीं- विदेश मंत्रालय

भारतीय ग्रैंड मुफ्ति कंथापुरम अबूबकर मुसलियार के ऑफिस ने कहा था कि सना में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद निमिषा प्रिया की सजा को रद्द कर दिया गया है। वहीं विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, ''निमिषा को लेकर कुछ लोगों ने गलत जानकारी शेयर की है।'' निमिषा भारत से यमन अपने काम के सिलसिले में गई थी। उसने 2015 क्लिनिक सेटअप कर लिया था। निमिषा ने तलाल अब्दो महदी के साथ बिजनेस शुरू किया और उसी की हत्या की दोषी पाई गई।

16 जुलाई 2025 को निमिषा की फांसी की तारीख तय थी, लेकिन भारत सरकार, केरल के धार्मिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोशिशों के बाद इसे टाल दिया गया। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया, अबूबकर मुसलियार ने यमन के प्रमुख सूफी विद्वान शेख उमर बिन हफीज से इस मामले में दखल देने की अपील की थी। शेख उमर ने तलाल के परिवार से बातचीत की, जिसके बाद सजा को टाल दिया गया। 

रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा प्रिया की फांसी की सजा अभी तक रद्द नहीं हुई है, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक माफी का एक प्रावधान है। यमन में शरिया कानून लागू है, जिसके तहत हत्या के मामले में 'ब्लड मनी' (दिया) के जरिए मृतक के परिवार की सहमति से दोषी को माफी मिल सकती है।