पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत, अब अरेस्ट नहीं करेगी असम पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अहम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इसका मतलब है कि अब अगले आदेश तक असम पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट नहीं कर पाएगी।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिल गई है। अब असम पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। इस फैसले से पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से फिलहाल सुरक्षा मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई तक यह राहत जारी रहेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस ने मानहानि और जालसाजी का केस दर्ज किया था। यह केस तब दर्ज किया गया था, जब कांग्रेस नेता ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर आरोप लगाए थे।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की बेंच ने यह फैसला दिया। इस बेंच ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी थी और इसके बाद बेंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। पवन खेड़ा की ओर से गुरुवार को अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलीलें रखी थीं। पवन खेड़ा की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने ।हा कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, ‘पवन खेड़ा पर जो आरोप है, वह शिकायकर्ता की मानहानि करने का है। आरोप सही हैं या नहीं, यह ट्रायल में तय होगा, लेकिन इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। मानहानि के आरोप में पूछताछ की जा सकती है। गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है।’
हालांकि, असम सरकार की तरफ से अदालत में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पवन खेड़ा ने झूठे दावे करने के लिए पासपोर्ट समेत कई जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इसलिए यह पता लगाने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है कि इस काम में उनके कौन-कौन साथी शामिल थे और क्या इसमें कोई विदेशी तत्व भी शामिल हैं।
तुषार मेहता ने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर एंटीगुआ के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया गया। एंटीगुआ वह देश है जहां भगोड़े जाते हैं। नागरिकता के बारे में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। पासपोर्ट की कॉपी नकली है, छेड़छाड़ कर बनाई गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘एक जांच एजेंसी के तौर पर जानना जरूरी है कि उन्होंने यह डॉक्यूमेंट कैसे नकली बनाया? अगर यह नकली है तो किसने उसे नकली बनाने में मदद की?’