बरेली के लॊ छात्रा हत्याकांड में अधिवक्ता गौरव सिंह को अदालत से झटका, जमानत अर्जी खारिज

बरेली के चर्चित लॊ छात्रा हत्याकांड में जेल में बंद अधिवक्ता गौरव कुमार सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) अशोक कुमार यादव (तृतीय) ने मामले की गंभीरता और अभियोजन पक्ष की दलीलों को देखते हुए उनकी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में सह-आरोपी यश साहू के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही अभी लंबित है।

Jul 30, 2026 - 11:33
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बरेली के लॊ छात्रा हत्याकांड में अधिवक्ता गौरव सिंह को अदालत से झटका, जमानत अर्जी खारिज

-आरके सिंह-

बरेली। चर्चित लॊ छात्रा हत्याकांड में जेल में बंद अधिवक्ता गौरव कुमार सिंह की नियमित जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) अशोक कुमार यादव (तृतीय) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी सुरेश साहू ने बताया कि शाहजहांपुर जिले के थाना खुदागंज क्षेत्र निवासी एक महिला ने अगस्त 2023 में अपनी कानून की पढ़ाई कर रही बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में अधिवक्ता गौरव कुमार सिंह और यश साहू पर छात्रा को रुपये देने के बहाने कचहरी बुलाकर गायब करने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत के अनुसार, छात्रा दोनों अधिवक्ताओं के साथ प्रैक्टिस कर रही थी और अधिवक्ता गौरव कुमार सिंह के साथ रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। छात्रा कानून की पढ़ाई के साथ जूनियर अधिवक्ता के रूप में भी उनके साथ कार्य कर रही थी।

एडीजीसी सुरेश साहू के अनुसार पुलिस विवेचना में गौरव कुमार सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने छात्रा को कार से रामगंगा नदी के किनारे ले जाकर गला दबाकर हत्या करने और शव नदी में फेंकने की जानकारी दी थी।

मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराया था। इसके बाद दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की, लेकिन गौरव कुमार सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच की स्थिति का हवाला देते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) अशोक कुमार यादव (तृतीय) ने गौरव कुमार सिंह की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले की विवेचना अभी जारी है, जबकि सह-आरोपी यश साहू से संबंधित न्यायिक कार्यवाही भी न्यायालय के समक्ष लंबित है।

SP_Singh AURGURU Editor