अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दस वर्ष की सजा

आगरा। अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित खंदौली थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी देशराज पुत्र सियाराम को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने दस वर्ष कैद और 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Nov 22, 2024 - 18:21
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अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दस वर्ष की सजा

-अभियुक्त इस मुकदमे से पहले भी बच्चे के अपहरण में पत्नी सहित गया था जेल, एक युवती के अपहरण में भी जेल में निरुद्ध रहा था

थाना एत्माउद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमे की वादिनी ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सात जनवरी 2016 की शाम  करीब पांच बजे उसकी 14 वर्षीया पुत्री सब्जी लेने बाजार गई थी। उसी दौरान आरोपी देशराज पुत्र सियाराम निवासी हसनपुर, थाना खंदौली अपने परिजनों के सहयोग से वादिनी की पुत्री को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। आरोपी ने वादिनी की पुत्री को अपनी बहन के गाजियाबाद स्थित घर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने पीड़िता को गाजियाबाद से मुक्त कराकर चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सतेंद्र प्रताप गौतम ने मामले की पुष्टि हेतु वादिनी मुकदमा, पीड़िता सहित सात गवाहों को अदालत में पेश किया और अदालत को अवगत कराया कि आरोपी शातिर अपराधी है। उसके द्वारा उक्त मुकदमे से पूर्व एक बच्चे का भी अपहरण किया गया था। उक्त मामले में आरोपी के साथ उसकीं पत्नी भी जेल गई थी। यहां तक कि इस मामले के उपरांत भी वह अन्य युवती के अपहरण के मामलें में जेल गया था।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

SP_Singh AURGURU Editor