जमानत मिल गई झोलाछाप महिला डॊक्टर को

आगरा। बगैर पंजीकरण कराए अवैध रूप से इलाज एवं गर्भपात कराने के मामले में आरोपित महिला अभियुक्ता श्रीमती स्नेहलता पत्नी शिव कुमार शर्मा निवासिनी ग्राम कहरई मोड़, शमसाबाद रोड आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने स्वीकृत कर उसकी रिहाई के आदेश दिये हैं।

Jan 7, 2025 - 19:49
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जमानत मिल गई झोलाछाप महिला डॊक्टर को

-बिना पंजीकरण कराये क्लिनिक चला रही थी, स्वास्थ्य विभाग ने कराया था केस

थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा डॉक्टर जितेंद्र कुमार लवानिया ने अपने अधीनस्थों के साथ विगत 02 सितम्बर 2024 की शाम चार बजे स्नेहलता क्लिनिक कुंआखेड़ा, कलाल खेरिया, थाना ताजगंज पर छापा मारकर अभियुक्ता को बिना पंजीकरण चिकित्सकीय कार्य करते पाया। वहां महिला मरीज डिलीवरी टेबल पर गर्भपात हेतु लेटी मिली।

वादी की तहरीर पर अभियुक्ता के विरुद्ध इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 34 के अतिरिक्त बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिला जज ने अभियुक्ता के अधिवक्ता दिनेश कुमार नौहवार के तर्क सुनने  के बाद अभियुक्ता को 75 हजार की दो जमानत एवं इसी राशि के मुचलके पर रिहाई के आदेश दिये।

चेक डिसऑनर आरोपी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट, गिरफ्तारी के आदेश

आगरा। चेक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित व्यवसायी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर एसीजेएम-7 अनुज कुमार सिंह ने उसकी गिरफ्तारी हेतु एटा के थानाध्यक्ष अलीगंज को आदेश दिये हैं।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा सचिन कुमार ने अशोक कुमार पुत्र जयदेव गुप्ता, अलीगंज, जिला एटा के विरुद्ध अपने अधिवक्ता शुभम पाल सिंह के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था। आरोपी द्वारा लंबे समय से अदालत में हाजिर नहीँ होने पर एसीजेएम-7 अनुज कुमार सिंह ने आरोपी व्यवसायी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर उसकी गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष अलीगंज को आदेश दिये हैं।

SP_Singh AURGURU Editor