18 जनवरी को हर बूथ पर पढ़ी जाएगी वोटर लिस्ट, आगरा में विशेष पुनरीक्षण अभियान

आगरा में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत 18 जनवरी 2026 को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। हर मतदान केंद्र पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाई जाएगी और दावे-आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। नए मतदाता, शिफ्टेड मतदाता और संशोधन चाहने वालों के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरने का अवसर रहेगा। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है।

Jan 13, 2026 - 21:33
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18 जनवरी को हर बूथ पर पढ़ी जाएगी वोटर लिस्ट, आगरा में विशेष पुनरीक्षण अभियान
जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी।

वोटर लिस्ट में नाम–फोटो की गड़बड़ी होगी दूर, हर मतदाता को मिलेगा मौका, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे–आपत्तियां आमंत्रित

आगरा। आगरा के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार, 18 जनवरी 2026 को जिले भर में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

11 बजे से 4 बजे तक चलेगा विशेष अभियान

यह अभियान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिले के प्रत्येक मतदान स्थल पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ / पदाभिहित अधिकारी द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची (आलेख्य प्रकाशन) को पढ़कर सुनाया जाएगा, ताकि मतदाता स्वयं अपने नाम और विवरण की पुष्टि कर सकें।

दावे और आपत्तियों का होगा समयबद्ध निस्तारण

अभियान के दौरान मतदाताओं से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्राप्त सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन हो सके।

फोटो और नाम में गड़बड़ी पर होगी विशेष कार्रवाई

जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन नाम का मिलान नहीं हो पा रहा है, गलत मिलान हुआ है,फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नोटिस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही अभियान के अंतर्गत नई और स्पष्ट फोटो अपलोड की जाएगी। इस कार्य में बीएलए के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज लाने की अपील

जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने साथ नाम (हिंदी/अंग्रेजी में सही वर्तनी), मोबाइल नंबर, लैंडमार्क सहित सही पता,जन्म तिथि का प्रमाण,परिवार के किसी सदस्य का EPIC/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति अवश्य लाएं, ताकि रिकॉर्ड का सही मिलान किया जा सके।

नए मतदाता और संशोधन के लिए मौका

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे नागरिक जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करने वाले हैं, वे अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। इसके अलावा शिफ्टेड मतदाता, नाम/पता/फोटो में संशोधन चाहने वाले नागरिक, 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 भरकर संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त बीएलओ या पदाभिहित अधिकारी को कार्य अवधि में जमा कर सकते हैं।

किस फॉर्म का कब उपयोग होगा

फॉर्म-6: नया नाम जुड़वाने के लिए

फॉर्म-7: मृत्यु या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता का नाम हटाने के लिए

फॉर्म-8: नाम, पता, फोटो या अन्य विवरण में संशोधन के लिए

फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे और इन्हें मतदेय स्थल या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा किया जा सकता है।

लोकतंत्र को मजबूत करने की पहल

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना और चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व मजबूत बनाना है।