कंगना कल कोर्ट में पेश होंगी या नहीं, मनाली के पते पर भी समन रिसीव

  आगरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत कल आगरा की अदालत में पेश होंगी या नहीं, इस पर सभी की निगाह लगी हुई है। आगरा के स्पेशल कोर्ट (एमपी एमएलए) अनुज कुमार सिंह ने कंगना रनौत को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। कंगना पर राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने एक बाद दायर किया हुआ है।

Nov 27, 2024 - 20:36
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कंगना कल कोर्ट में पेश होंगी या नहीं, मनाली के पते पर भी समन रिसीव

कोर्ट द्वारा कंगना रनौत को भेजा गया समन उनके दिल्ली के पते के अलावा हिमाचल के मनाली में स्थाई पते पर भी विगत 22 नवंबर रिसीव हो चुका है। मनाली वाले पते पर पहुंचा समन स्वयं कंगना को व्यक्तिगत रूप से रिसीव हुआ है। वाद दायर करने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा के अनुसार ट्रैक रिपोर्ट में आइटम डिलीवर टू कंगना दर्शाया गया है।

अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत की उस टिप्पणी पर वाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के प्रति यह टिप्पणी की थी कि जो किसान धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थीं और बलात्कार हो रहे थे। उस समय देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो बांग्ला देश जैसे हालात पैदा हो जाते।

अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अपने वाद पत्र में यह भी कहा है कि कंगना ने 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति भी अपमानजनक टिप्पणी की थी। कंगना ने यह भी कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली, वह महात्मा गांधी के भीख के कटोरे में मिली थी। इस तरह कंगना ने स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खान जैसे तमाम शहीदों का अपमान किया है।

इस वाद में वादी रमाशंकर शर्मा के बयानों के बाद गवाह के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता धीरज एवं अजय कुमार सागर के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने कंगना को उनके दिल्ली और मनाली के पते पर नोटिस भेज कर हिदायत दी थी कि अगर उनको अपना पक्ष रखना है तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत 28  नवंबर 2024 को कोर्ट में उपस्थित होकर रखें।

नोटिस में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कंगना व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखती हैं तो फिर यह समझा जाएगा कि उनको अपना पक्ष नहीं रखना है। ऐसे में केस में आगे सुनबाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

SP_Singh AURGURU Editor