आगरा: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा

आगरा। अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति जावेद सिद्दकी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया गया।

Oct 16, 2025 - 22:49
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आगरा: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा

वादी फरमान ने 5 अक्टूबर 2018 को थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि आरोपी जावेद सिद्दकी ने 25 सितंबर की रात में उनकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपी को 18 जून 2019 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। विवेचना के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई।

अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रवीन पाराशर ने कहा कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर और शातिराना प्रकृति का था। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी गंभीर संदेश है।

SP_Singh AURGURU Editor