लूट, छेड़छाड़ और मारपीट के आठ आरोपी बरी, गवाह मुकर गए थे
आगरा। घर में घुसकर मारपीट, लूट और अश्लील छेड़छाड़ के आरोप से आठ आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्सी ने सुनाया है।

इस मामले में वादी रवि कुमार ने आरोप लगाया था कि 28 सितंबर 2014 को आरोपी सुरेश चंद और उसके पुत्रों अजय कुमार, नरेश, राजकपूर, छोटू उर्फ अमिताभ तथा अनिल कुमार, अजब सिंह निवासीगण नगला दूल्हे खां, खेरागढ़ और वसीम निवासी शिवनगर, शाहगंज ने उसके घर में घुसकर मारपीट की। आरोपियों ने उसकी पत्नी श्रीमती मेनका के साथ भी मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। घर से सोने, चांदी के जेवर और 30 हजार रुपये लूट लिए।
वादी रवि कुमार, उसकी पत्नी श्रीमती मेनका, पप्पू सिंह और विजय अग्रवाल आदि चार गवाहों को अदालत में पेश किया गया था, लेकिन सभी गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। इसके कारण अदालत ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इसके साथ ही, अदालत ने वादी और उसकी पत्नी के खिलाफ विधिक कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं। यह मामला दस साल पुराना है और इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई थी।
आरोपियों के वकील राम लक्ष्मण कुशवाह ने बताया कि अदालत ने आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वादी और उसकी पत्नी अपने बयानों से मुकर गए थे।