नकली दवा सिंडिकेट को तगड़ा झटका, तीन आरोपियों की जमानत खारिज

आगरा दवा बाजार से जुड़े करोड़ों रुपये के नकली दवा सिंडिकेट मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के दवा बाजार स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी के संचालक और अन्य जिम्मेदार लोगों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Sep 25, 2025 - 18:47
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नकली दवा सिंडिकेट को तगड़ा झटका, तीन आरोपियों की जमानत खारिज
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आगरा। दवा बाजार से जुड़े करोड़ों रुपये के नकली दवा सिंडिकेट मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के दवा बाजार स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी के संचालक और अन्य जिम्मेदार लोगों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, संजय बंसल, मुकेश बंसल और सोहित बंसल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं। इन पर फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर दवाओं की खरीद-बिक्री करने, रिकॉर्ड में हेरफेर करने और करोड़ों के टर्नओवर को छुपाने का आरोप है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस पूरे प्रकरण में केवल आर्थिक अपराध ही नहीं, बल्कि मरीजों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया गया है। नकली या अवैध दवाओं की सप्लाई ने सीधे-सीधे लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला है। यही कारण है कि अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया।

इससे पहले ड्रग विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कई एजेंसियों पर छापे मारे गए थे और भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज़ व दवाएं जब्त की गई थीं। मामले की तफ्तीश अब और तेज होने की संभावना है।

यह पूरा मामला थाना कोतवाली दवा बाजार से जुड़ा है, जहां से नकली दवा कारोबार की परतें खुल रही हैं। कोर्ट की सख्ती के बाद अन्य आरोपियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।