राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, आप राजनेता हैं, गैर जिम्मेदार बयान न दें
नई दिल्ली। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत के साथ नसीहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को जारी समन पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी को नसीहत भी दी है कि वे एक राजनेता होते हुए भी गैर जिम्मेदाराना बयान न दें।
-वीर सावरकर पर टिप्पणी पर टिप्पणी को लेकर लखनऊ कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्टे
राहुल गांधी ने लखनऊ की अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि भले ही राहुल गांधी की मंशा गलत न हो, लेकिन एक राजनीतिक नेता होने के नाते उन्हें जिम्मेदार बयानों का पालन करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा, आप एक राजनेता हैं स्वतंत्रता सेनानियों पर ऐसे बयान न दें। आप राजनेता हैं, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। अगर आपकी ऐसी मंशा नहीं हैं तो फिर ऐसे बयान क्यों देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने फिर ऐसा बयान दिया तो वह संज्ञान लेंगे।
ज्ञातव्य है कि लखनऊ की अदालत में वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर केस दर्ज कराया गया था। यह मामला राहुल गांधी द्वारा नवंबर 2022 में महाराष्ट्र के अकोला में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान दिए गए भाषण से संबंधित है, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को 'ब्रिटिश का सेवक' और 'पेंशनभोगी' कहा था। इस टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडेय ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।
राहुल गांधी ने लखनऊ की अदालत द्वारा जारी समन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस समन पर रोक लगाते हुए राहुल गांधी को चेतावनी भी दी है।
वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला पुणे की अदालत में भी विचाराधीन है। यह मामला मार्च 2023 में लंदन में दिए गए राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने पुणे की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।