शिल्पा शेट्टी- राज कुंद्रा को विदेश जाने की अनुमति नहीं, हाई कोर्ट ने कहा- पहले 60 करोड़ जमा कीजिए

श‍िल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 60 करोड़ रुपये की कथ‍ित धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई है। कपल ने विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी, हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि पहले 60 करोड़ रुपये जमा कीजिए।

Oct 8, 2025 - 21:56
 0
शिल्पा शेट्टी- राज कुंद्रा को विदेश जाने की अनुमति नहीं, हाई कोर्ट ने कहा- पहले 60 करोड़ जमा कीजिए


 


मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड एक्‍ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को दो टूक शब्‍दों में खरी-खरी सुनाई है। अदालत ने दोनों को आदेश दिया कि अगर वो अमेरिका के लॉस एंजिल्स या किसी अन्य जगह की विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें 60 करोड़ जमा करने होंगे। अदालत ने इसके साथ ही दोनों की यात्रा की अनुमति वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) पर भी रोक लगाने से इनकार किया है।

हाई कोर्ट का यह आदेश श‍िल्‍पा और राज पर लगे 60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले को लेकर है। इस केस से जुड़ी एफआईआर के बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। दोनों ने इस एलओसी को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।  

कथ‍ित धोखाधड़ी का यह मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के जांच के दायरे में है। मुंबई के 60 वर्षीय बिजनसमैन और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्‍टर दीपक कोठारी ने राज और श‍िल्‍पा के ख‍िलाफ एक शिकायत दी थी, जिसके बाद ने जांच शुरू की है। बीते दिनों इस मामले में श‍िल्‍पा शेट्टी से अपराध शाखा ने करीब साढ़े चार घंटे पूछताछ भी की है।

दीपक कोठारी ने अपनी श‍िकायत में यह दावा किया है कि साल 2015 से 2023 के बीच, श‍िल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए उनसे पैसे लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया। उन्होंने बताया कि 2015 में, श‍िल्‍पा और राज ने एक मिडिएटर (मध्यस्थ) के जरिए 75 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए उनसे संपर्क किया था। यह कर्ज कपल की कंपनी, 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' के लिए था, जो लाइफस्टाइल प्रोडक्‍ट बेचती थी और एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाती थी।

कोठारी ने दावा किया है कि इस कर्ज के लिए 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर सहमति बनी। बाद में, कथित तौर श‍िल्‍पा-राज ने कहा कि वह इसे कर्ज की बजाय 'इन्‍वेस्‍टमेंट' के तौर पर लें। इसके साथ ही उन्हें मासिक रिटर्न और मूलधन चुकाने का आश्वासन भी दिया। शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के तहत कोठारी ने अप्रैल 2015 में ₹31.95 करोड़ और एक पूरक समझौते के तहत सितंबर 2015 में ₹28.53 करोड़ ट्रांसफर किए गए। यह सारा पैसा बेस्ट डील टीवी के बैंक खातों में जमा कर दी गई।

हालांकि, बाद में दीपक कोठारी को पता चला कि एक अन्य इन्‍वेस्‍टर के साथ कथित धोखाधड़ी के लिए कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू हो गई है। उन्होंने दावा किया कि पैसे वसूलने के लिए उन्‍होंने कई बार प्रयास किए। लेकिन उन्‍हें पैसे नहीं मिले। उनका आरोप है कि शिल्‍पा और राज ने इन पैसों का अपने निजी खर्च के इस्‍तेमाल किया। उन्‍होंने दोनों पर पैसों की 'बेईमानी से उपयोग' करने का आरोप लगाया। बाद में 2016 में, श‍िल्‍पा शेट्टी ने बेस्ट डील टीवी की डायरेक्‍टर पद से इस्‍तीफा भी दे दिया।

दूसरी ओर, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वह जांच एजेंसियों के सामने 'अपना सच' पेश करेंगे। आर्थिक अपराध शाखा की शुरुआती रिपोर्ट ने पाया कि दीपक कोठारी के पैसों का दुरुपयोग किया गया था। लिहाजा, श‍िल्‍पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अज्ञात सहयोगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से गबन), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।